नई दिल्ली: दूरसंचार नियायक प्राधिकरण यानी TRAI ने एक नया आदेश दिया है, जिससे टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ लगाम लगाई जा सके. ट्राई मोबाइल फोन यूजर्स को परेशान करने वाले प्रमोशनल मैसेज भेजने के खिलाफ सख्त हो गई है. ट्राई ने साफ किया कि टेलीकॉम कंपनियों को प्रचार के लिए भेजे जाने वाले अनरजिस्टर्ड 10 अंक वाले मोबाइल नबंर का इस्तेमाल न किया जाए.
बता दें कि नार्मल कॉल और प्रमोशनल कॉल के बीच अंतर रखने के लिए टेलीमार्केटिंग कंपनयों को खास तरह का नंबर जारी किया जाता है. जिससे यूजर्स आम कॉल और प्रमोशनल कॉल के बीच फर्क पहचान सके. हालांकि कई टेलीकॉम कंपनियां नियमों के खिलाफ जाकर नॉर्मल 10 डिजिट वाले नंबर से प्रमोशन मैसेज या कॉल करती है, जो नियमों के खिलाफ है.
इस नियम के उल्लंघन पर ट्राई सख्त हो गया है. ट्राई की तरफ से नया आदेश जारी करके कहा गया है कि टेलीमार्केटिंग कंपनियां 30 दिनों के भीतर ऐसे 10 नंबर वाले प्रमोशनल कॉल और मैसेज को बंद कर दें. अगर इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, तो टेलीमार्केटिंग एजेंसियों के लिए खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ट्राई की ओर से सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 30 दिनों के भीतर इन नियमों का लागू करने का निर्देश दिया है.
अगर आप भी अपने 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर का इस्तेमाल प्रमोशन मैसेज या फिर कॉलिंग के लिए करते हैं, तो ऐसा करना बंद कर दें. वरना 30 दिनों के भीतर आपके 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर का बंद कर दिया जाएगा. टेलीमार्केटिंग कंपनियों में काम करने वाले यूजर्स को पर्सनल मोबाइल नंबर की बजाय कंपनी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉलिंग करना चाहिए.