Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/lb3wquvtw5sd/public_html/tvnewstoday.com/wp-includes/functions.php on line 6114
उत्तराखंड में ESMA ACT हुआ लागू, अगले छह महीने तक हड़ताल पर रहेगी रोक - TV News Today
उत्तराखंड

उत्तराखंड में ESMA ACT हुआ लागू, अगले छह महीने तक हड़ताल पर रहेगी रोक

उत्तराखंड: प्रदेश मे अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी. सरकार द्वारा प्रदेश में ESMA ACT लागू कर दिया गया है. इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य में चल रही चारधाम यात्रा और मानसून काल में संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू किया है.

चारधाम यात्रा सीजन के पीक पर चल रही है. 26 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम में दर्शन किए हैं. मानसून सीजन नजदीक है. जिसके चलते सरकार की चुनोतियां भी बढ़ गई है. जिसके चलते प्रदेश में ESMA ACT लागू किया गया है.

प्रदेश में अगले छह महीने के दौरान राज्य का कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं बुला सकता है. अगर कोई कर्मचारी संगठन हड़ताल का आह्वान करता है तो उस पर ESMA ACT लागू किया जाएगा.

एस्मा यानी अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ASMA -essential services management act) है. इस कानून का प्रयोग हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है. एस्मा के प्रदेश में अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये लागू किया जाता है.

इसके साथ ही एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को सूचित किया जाता है. एस्मा ज्यादा से ज्यादा छह महीने के लिए ही लागू किया जा सकता है. इसके लागू होने के बाद भी अगर राज्य का कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वो अवैध‍ और दण्‍डनीय है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *