गाजियाबाद SIR: वीकेंड पर लगेंगे विशेष शिविर, BLO घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन - TV News Today
उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद SIR: वीकेंड पर लगेंगे विशेष शिविर, BLO घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन

गाजियाबाद: मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से छूट गए पत्र नागरिकों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को जोड़ने के लिए गाजियाबाद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. विशेष अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार और रविवार को बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. वही, बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और पात्र पाए जाने पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे.

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचन नामावली की तुलना विशेष गहन पुनरीक्षण से पूर्व 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचन नामावली से की जाएगी, जिसके आधार पर ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा, जिनके नाम पूर्व निर्वाचन नाम वाली में शामिल थे लेकिन वर्तमान प्रकाशक निर्वाचन नाम वाली में सम्मिलित नहीं है.

चिन्हित मतदाताओं की सूची तैयार कर बीएलओ द्वारा उनके घर जाकर वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन के दौरान पात्र व्यक्ति पाए जाने पर उनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने के लिए फार्म 6 भरवाने में बीएलओ द्वारा सहायता की जाएगी. तुलनात्मक सूची में संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा की जाएगी. जिलाधिकारी द्वारा सभी ERO को निर्देशित किया गया है कि BLO घर-घर जाकर भ्रमण के दौरान छूटे हुए पात्र मतदाताओं और प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं के फॉर्म 6 भरवाना सुनिश्चित करें.

जिलाधिकारी ने सभी ERO को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ को सक्रिय कर घर-घर सत्यापन और विशेष शिविरों के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं. इसी को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई थी. जिले में नाइट शेल्टर, मलिन बस्तियों आश्रय विहीन व्यक्तियों और समाज की मुख्य धारा से वंचित नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए भी विशेष शिविर लगाने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी ने अपील की है कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के पात्र नागरिक कैम्प में अपनी फोटो, जन्मतिथि एवं निवास संबंधी अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ पहुंचें. परिवार के किसी सदस्य के मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईआईपीसी) की संख्या उपलब्ध होने पर उसे भी साथ लाएं.

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