उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद,रैपिडएक्स ट्रेन में नियमानुसार यात्रा ना करने पर जुर्माना व उम्रकैद का प्रवधान

गाजियाबाद: साहिबाबाद से दुहाई चलने वाली रैपिडएक्स ट्रेन में यात्रा करते समय नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को 500 रुपये जुर्माने और उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 22 नियमों की सूची जारी की है. अलग-अलग बने नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि और सजा भी अलग-अलग हो सकती है.

रैपिडएक्स ट्रेन का प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई चलने के लिए तैयार है. 17 किलोमीटर लंबे खंड पर इस माह के अंत तक रैपिडएक्स को चलाया जा सकता है. एनसीआरटीसी इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राथमिक खंड का उद्घाटन करेंगे. इस खंड के पांचों स्टेशन तैयार हो चुके हैं और कर्मचारी भी बैठने लगे है.

यात्रियों को सफर करते वक्त किन नियमों का ध्यान रखना होगा, एनसीआरटीसी ने इसकी सूची भी यात्रियों के लिए तैयार कर ली है. स्टेशन पर चेतावनी के बोर्ड भी लगा दिए गये हैं. रैपिडएक्स ट्रेन मे आपत्तिजनक सामग्री लाने या ले जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

खतरनाक सामग्री ले जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना या चार साल की कैद का प्रावधान रखा गया है. स्टेशन परिसर पर प्रदर्शन करना, पोस्टर चस्पा करना, डिब्बे या गाड़ी में कुछ लिखने पर छः माह की कैद, एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों किया जा सकता है. ट्रेन की छत पर सफर करने पर एक माह की कैद या जुर्माना लगाया जा सकता है.

रैपिड एक्स के अधिकारी के काम में बाधा डालने पर एक साल तक की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों को किया जा सकता हैं. गाजियाबाद रैपिड एक्स स्टेशन और नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन को आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है.व इसके लिए 150 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज निर्माण किया जा रहा है. यह कार्य अगले पांच से छह माह तक तैयार हो जायेगा.

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