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गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं तो भरना होगा 5000 रू जुर्माना - TV News Today
उत्तर प्रदेश

गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं तो भरना होगा 5000 रू जुर्माना

उत्तर प्रदेश (नोएडा): गाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने के लिए दी कमिश्नरेट पुलिस की दी गई समयसीमा 31 मई को खत्म हो गई है. एक जून से अब पुलिस बिना एचएसआरपी वाली गाडिय़ों के खिलाफ ड्राइव चलाएगी और ऐसे वाहनों का चालान करेगी. कमिश्नरेट पुलिस ने एचएसआरपी के बिना गाड़ी लेकर रोड पर न निकलने की अपील की है. साथ ही गाड़ी के चालान और भारी जुर्माने की चेतावनी भी दी है.

अप्रैल 2019 से पहले के सभी निजी वाहनों पर एचएसआरपी फरवरी से ही अनिवार्य कर दी गई है. व्यवसायिक वाहनों पर इसकी अनिवार्यता नवंबर 2021 में ही कर दी गई थी. इसके बावजूद अब तक लगभग चार लाख निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लग सके हैं. करीब 24 हजार व्यवसायिक वाहनों पर यह प्लेट नहीं लगी है.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मामले में शासन स्तर से 31 मई तक छूट दी गई थी. एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि नए वाहनों में शोरूम से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी दी जा रही है. पुराने वाहनों के लिए एचएसआरपी के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई थी, जो कि पूरी चुकी है. एक जून से ट्रैफिक पुलिस इस मामले में अभियान शुरू करने जा रही है. जिन गाडिय़ों में एचएसआरपी नहीं लगी मिलेगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि जिन लोगों ने अब तक एचएसआरपी के लिए आवेदन नहीं किया है, वह तत्काल आवेदन करें और प्लेट लगी होने के बाद ही घर से बाहर गाड़ी लेकर निकलें. जिन लोगों ने 31 मई तक आवेदन कर दिया है, उन्हें इस कार्रवाई से छूट मिलेगी. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने की वजह से व्हीकल ओनर्स वाहन स्वामी को भारी चालान भरना पड़ेगा. एडीसीपी ने बताया कि ऐसे वाहनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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