उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2030 तक राज्य सरकार के सभी वाहनों को धीरे-धीरे ईवी से बदल दिया जाएगा. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभागों को कहा गया है कि ईवी की खरीद बिना टेंडर के नामांकन के आधार पर की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो, ईवी की खरीद के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खर्च भी किया जा सकता है.
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दो प्रावधान इसलिए किए गए हैं क्योंकि ईवी वर्तमान में डीजल और पेट्रोल वाहनों की तुलना में अधिक महंगे हैं और इसलिए, उनकी खरीद पर अतिरिक्त व्यय की अनुमति देने की आवश्यकता है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर, 2022 से अगले तीन वर्षों के लिए राज्य में खरीदे गए सभी प्रकार के नए ईवी के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में निर्मित ईवी को अगले पांच वर्षों तक छूट मिलेगी..
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी. प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन नीति के चौथे और पांचवें वर्ष में, यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक, राज्य में निर्मित और बेचे जाने वाले ईवी को 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी.