नई दिल्ली : लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता मोहम्मद फैजल पीपी (Lakshadweep NCP MP mohammed Faizal) की सदस्यता बहाल कर दी. फैजल को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने और 10 साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद जनवरी में निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था.
लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे फैजल ने सत्र अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था और उन्हें दोषी ठहराये जाने तथा सजा के फैसले को निलंबित कर दिया गया.
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लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) की अधिसूचना के अनुसार केरल उच्च न्यायालय के 25 जनवरी 2023 के आदेश के मद्देनजर मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता से अयोग्यता का फैसला समाप्त कर दिया गया है. इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई से पहले फैजल की सदस्यता बहाल करने का निर्णय आया है.
सांसद मोहम्मद फैजल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह पर हमला करने का आरोप था. मोहम्मद फैजल पर हत्या के प्रयास को लेकर एंड्रोट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. इस सजा के बाद एनसीपी सांसद का पद फैजल को छोड़ना पड़ा था.
दरअसल साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट किए गए सांसदों और विधायकों को दोष सिद्ध होने पर तुरंत अपील करने के लिए तीन महीने दिए बिना सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
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बता दें कि बीते दिनों पहले ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी (Modi Surname Remark) को लेकर दाखिल एक मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी को नोटिफिकेशन जारी कर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था.
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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन कर इसे बीजेपी की साजिश बताया था. कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लगातार कारोबारी गौतम अडानी को बचाने का आरोप लगा रही है.