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“वीकेंड कोर्ट” (दूसरे शनिवार और रविवार) में निपटाए जाएंगे अब दिल्ली वालों के पेंडिंग ट्रैफिक चालान

दिल्ली: ज़िला अदालतों में समझौते योग्य सभी चालानों का निपटारा हर महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट में किया जाएगा. यह वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट नाम से एक नई पहल शुरू की गई है. इसका समय सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा.

एक दिन में किसी एक गाड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा 20 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं. उल्लंघनकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार चालान डाउनलोड करते समय कोर्ट कॉम्प्लेक्स, पेशी की तारीख और समय (सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक या दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक) चुन सकते हैं.

उल्लंघनकर्ताओं को चयनित तिथि और समय पर संबंधित न्यायालय परिसर (उनके चयन के अनुसार) में जाना होगा और अपने चालय निपटारे के लिए संबंधित न्यायाधीश के समक्ष चालान पर्ची का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना होगा. नई दिल्ली जिले की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) अंजू बजाज चांदना द्वारा सभी जिला अदालतों इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है.

बता दें कि अभी तक इवनिंग कोर्ट और लोक अदालत में एक गाड़ी के एक बार में सिर्फ पांच ही चालान डाउनलोड किए जा सकते थे. इससे ज्यादा चालान वाली गाड़ियों के चालानों का निपटारा कराने में लोगों को कई महीने लग जाते थे. लेकिन, अब वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट में एक गाड़ी के एक दिन में 20 चालान डाउनलोड करने तक की छूट देने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc लिंक के माध्यम से यातायात चालान डाउनलोड करने की सुविधा लोगों के लिए 25 जून को प्रातः 10 बजे से दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध हो करा दी गई है. इसके अतिरिक्त वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट दिनांक 05 जुलाई से कार्य करना प्रारंभ कर देगी.

चालान स्लिप डाउनलोड करने के लिए लिंक के अलावा वेबसाइट पर दिए गए क्यूआर कोड- 1 और क्यूआर कोड – 2 डाउनलोड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड का प्रयोग कर सकते हैं. इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संबंधित ज़िला न्यायालय के ई-सेवा केंद्र या दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी के टोल-फ्री नंबर 1516 (24×7) से संपर्क किया जा सकता है.

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