उत्तराखंड

स्वतंत्रता दिवस 2026: दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर 15 दिन की रोक

दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने आदेश जारी कर दो अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली की सीमा में ड्रोन समेत सभी प्रकार के सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म के उड़ान संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश 15 दिनों तक प्रभावी रहेगा.

दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से मिली सूचनाओं के आधार पर आशंका जताई गई है कि भारत विरोधी तत्व, आतंकवादी या असामाजिक लोग पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी (UAV), यूएएस (UAS), माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे इंजन वाले विमान, क्वाडकॉप्टर (ड्रोन) या पैराजंपिंग जैसे हवाई माध्यमों का इस्तेमाल कर आम जनता, विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं.

इसी आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि के दौरान दिल्ली में इन सभी हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी. दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, यह आदेश स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है. इसकी सूचना सभी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालयों, पुलिस थानों, तहसील कार्यालयों, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को भेजी गई है.आदेश 2 अगस्त से लागू होकर 16 अगस्त 2026 (दोनों दिन सहित) तक प्रभावी रहेगा.

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