उत्तर प्रदेश

पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थल पर छोड़ा तो अब लगेगा जुर्माना, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पॉलिसी को दिया अंतिम रूप

ग्रेटर नोएडा: पालतू जानवरों की पॉलिसी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अंतिम रूप दे दिया है. पॉलिसी के अन्तर्गत अगर पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर छोड़ा जाएगा तो उसके मालिक को 100 से 500 रुपये तक जुर्माना देना होगा. व पालतू जानवर की नसबंदी नहीं कराने पर भी हर माह दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

प्राधिकरण द्वारा डॉग पॉलिसी को लोगों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है. व इस पर 10 नवंबर तक लोगों से सुझाव, विकल्प व आपत्तियां मांगी गई हैं. प्राधिकरण द्वारा इसके लिए तैयार किए गए गूगल फॉर्म में लोग अपने सुझाव दे सकते हैं. मिले सुझाव, विकल्प और आपत्तियों के निपटारे के बाद पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा. अब इस पॉलिसी के अनुसार पालतू कुत्ते के काटने पर उसके मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा और उसे पीड़ित का इलाज भी कराना होगा.

कुत्ते और बिल्ली के मालिक को पॉलिसी में तय शुल्क को जमा करके उनका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा. आवारा कुत्तों की समस्या के लिए प्राधिकरण द्वारा डॉग सेंटर हेतु भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी. यहां पर बीमार व उग्र कुत्तों को रखा जाएगा. प्राधिकरण द्वारा इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा.

पालतू कुत्ते व बिल्ली को सार्वजनिक स्थान में खुला छोड़ने पर 100 रुपये, दूसरी बार 200 रुपये व तीसरी बार में 500 का जुर्माना मालिक पर लगाया जाएगा.व मालिक व्यवसाय के लिए ब्रीडिंग सेंटर का कार्य भी अपने फ्लैट में नहीं कर सकेगा. ऐसा करने पर मालिक पर 5000 का जुर्माना लगेगा. छह माह और उससे अधिक उम्र के स्वस्थ पालतू कुत्ते व बिल्ली की नसबंदी भी जरूरी होगी इनका उल्लंघन करने पर प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा. पालतू कुत्तों व बिल्रली के रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन की सुविधा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *