ग्रेटर नोएडा : नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित दी हाइड पार्क सोसाइटी अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (AOA) चुनाव कराने के डिप्टी रजिस्ट्रार (मेरठ) आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है. अब इस मामले की जांच एसडीएम सदर करेंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एसडीएम सदर को दो महीने के अंदर अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (AOA) विवाद को निपटाने का आदेश दिया है. साथ ही एक सप्ताह के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार को मामले से संबंधित दस्तावेज SDM को सौंपने के लिए भी कहा गया है. नोएडा की दी हाइड पार्क सोसाइटी में एओए के चुनाव का विवाद चल रहा था.
दी हाइड पार्क सोसाइटी में दिसंबर माह में (AOA) के चुनाव हुए थे. सोसायटी के दूसरे पक्ष ने सोसायटी में हुए चुनाव को गैर संवैधानिक बताते हुए इसकी डिप्टी रजिस्ट्रार से शिकायत की थीं. की गयी शिकायत के आधार पर 19, अप्रैल को डिप्टी रजिस्ट्रार ने सोसायटी में हुए चुनाव को निरस्त कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश जारी किया था.साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिए थे. इसी दौरान सोसायटी में मौजूदा AOA द्वारा जारी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई. अब 30, अप्रैल को हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देश को रद्द कर मामले की आगे की जांच के लिए एसडीएम सदर को आदेश जारी कर दिया गया है.

