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अब पक्षियों को घर में रखने वालों की खैर नहीं, माना जाएगा दंडनीय अपराध, सिर्फ इन बर्ड्स को रखने की इजाजत

Ban on keeping Indian bird species as pets punishable offense only foreign birds are allowed to be kept

Ban on keeping Indian bird species as pets: भारतीय कानून के तहत पूरे देश में भारतीय पक्षियों को पालतू रूप में रखना वर्जित है. लेकिन इस कानून के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. कई घरों में पक्षियों, विशेषकर तोतों को रखा जाता है.) पश्चिम बंगाल सरकार जल्द ही भारतीय प्रजाति के पक्षियों को घर में रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी. राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक के अनुसार यह प्रतिबंध अगस्त की शुरुआत में लगाया जा सकता है. मल्लिक ने कहा, “यह कानून किसी भी प्रकार की भारतीय प्रजाति के पक्षियों को घर में रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा. इसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसा न करने पर अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.” हालांकि, उन्होंने कहा कि विदेशी प्रजाति के पक्षियों घर में रखने के मामले में थोड़ी छूट दी जाएगी.

मंत्री ने कहा, “लेकिन उस मामले में भी बहुत सारे प्रतिबंध होंगे, जैसे कि विदेशी प्रजातियों के पक्षियों को केवल प्रजनन के उद्देश्य से रखा जा सकता है. इसके लिए मालिकों को लाइसेंस प्राप्त करना होगा. यह लाइसेंस 15,000 रुपये के पंजीकरण शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा.”

मल्लिक ने आगे कहा कि विदेशी प्रजातियों के पक्षियों के रखरखाव के लिए प्रतिबंध होंगे. उन्‍होंने कहा, “मालिकों को उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वे उन्हें खुले बाजार में नहीं बेच पाएंगे. जिन्‍होंने पहले से ही भारतीय प्रजाति के पक्षियों को रखा हुआ है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पहले, मेरा विभाग एक गहन अभियान कार्यक्रम चलाएगा, ताकि वे जागरूक हो जाएं कि क्या करना है और क्या नहीं.”

राज्य वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि ”भारतीय कानून के तहत पूरे देश में भारतीय पक्षियों को पालतू रूप में रखना वर्जित है. लेकिन इस कानून के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. कई घरों में पक्षियों, विशेषकर तोतों को रखा जाता है. लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार इस मुद्दे पर सख्ती से कार्रवाई करे और इसलिए यह नया राज्य कानून लाया जा रहा है.”

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