उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद में लिफ्ट एक्ट के तहत हुए दो हजार पंजीकरण, अभी भी बिना रजिस्ट्रेशन चल रहीं हजारों लिफ्ट

गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में आए दिन लिफ्ट खराब होने, बीच में अटक जाने और लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. हाल ही में लिफ्ट में फंसने की गाजियाबाद में कई घटनाएं सामने आई हैं. विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा लिफ्ट की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार हाय राइज बिल्डिंगों को लिफ्ट एक्ट के तहत लिफ्ट का पंजीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं. हालांकि, अभी भी जिले में करीब दो तिहाई लिफ्टों का संचालन बिना पंजीकरण के हो रहा है.

विद्युत सुरक्षा विभाग, गाजियाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में तकरीबन 5000 से अधिक लिफ्ट इमारतों में लगी हुई है. दिसंबर में लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में लगी सभी लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने की कवायद की जा रही है. लिफ्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिफ्ट का एनुअल मेंटिनेस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस आदि होना आवश्यक होता है. यदि किसी लिफ्ट का विद्युत सुरक्षा विभाग में पंजीकरण मौजूद है तो इसका मतलब है कि लिफ्ट का संचालन मानकों के अनुरूप हो रहा है.

कई बार देखने को मिलता है की लिफ्ट का एनुअल मेंटिनेस कांट्रैक्ट या इंश्योरेंस आदि नहीं कराया जाता. मेंटेनेंस ना होने के चलते लिफ्ट बार-बार खराब होती रहती है. लिफ्ट एक्ट के तहत लिफ्ट का पंजीकरण करने के पीछे मकसद सुनिश्चित करना है की लिफ्ट का संचालन मानकों के अनुरूप हो रहा हो और लिफ्ट का इंश्योरेंस और एनुअल मेंटिनेस कांट्रैक्ट हुआ हो. हाल ही में विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा ढाई सौ से अधिक ऐसी इमारत को नोटिस जारी किए गए हैं. जहां पर बिना पंजीकरण के लिफ्ट का संचालन हो रहा है.

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