उत्तर प्रदेश

लू लगने से होने वाली मौत पर मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, सीएम योगी ने जारी किये आदेश

उत्तर प्रदेश: पूरे भारतवर्ष में भीषण गर्मी पड़ रही है. राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लू के कारण से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है. उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है. इसके साथ ही गर्म हवा चलने से काफी से लोगों की मौत होने की भी खबर आई है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि किसी व्यक्ति की लू से मृत्यु होती है, तो राज्य सरकार उसके परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराना आवश्यक है.

योगी सरकार ने कहा है कि अगर की व्यक्ति की मौत लू से होती है, तो इसको लेकर मरने वाले के परिजनों को इलाके के एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल को मृत व्यक्ति की जानकारी देनी होगी. साथ ही मृत व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम भी कराना होगा. राजस्व विभाग पोस्टमार्टम कराने के पश्चात इसकी रिपोर्ट जिले के डीएम को भेजेगा. राजस्व विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन सहायता राशि जारी करेगा.

यूपी के राहत आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि लू भी बाकि आपदाओं की तरह आपदा है, इसके लिए जिला अधिकारी भुगतान करने के लिए अधिकृत है. वहीं जिन लोगों की मौत चुनाव ड्यूटी के बीच हो जा रही है. उनको भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक 15 लाख की सहायता राशि देने का नियम है.

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