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धामी कैबिनेट बैठक खत्म, जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में शुरू होंगी गतिविधियां, पढ़ें अहम फैसले - TV News Today
उत्तराखंड

धामी कैबिनेट बैठक खत्म, जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में शुरू होंगी गतिविधियां, पढ़ें अहम फैसले

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. आज कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव आए. मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू करने और पर्यटन विभाग के मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा जिसे पीपीपी मोड़ में दिया जाएगा जैसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी.

बैठक में पर्यटन विभाग के पुराने पटेलनगर कार्यालय को पीपीपी मोड़ पर देकर बिजनेस होटल बनाये जाने का फैसला लिया गया. जिसकी आय राज्य सरकार को प्राप्त होगी. अगले 30 सालों के लिए ये कार्यालय लीज पर दिए जाएंगे. इसके अलावा मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि परिवहन विभाग नियमावली में संशोधन किया जाएगा. विद्यालयी शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग के पदों को भरने की अनुमति और 2034 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को इस साल भी तीन निशुल्क सिलेंडर दिए जाने की योजना को एक साल के लिए और बढ़ाया गया है.

कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के प्रतिनिधियों को सदन की पटल पर रखने को अनुमति दे दी गई है. वहीं वित्त विभाग में बचत विभाग के कर्मचारियों को डीएम ऑफिस में समायोजन को मंजूरी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है जिसके लिए 245 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली में भी संशोधन किया गया है।.

धामी कैबिनेट ने पद्दोन्नति की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। वहीं वन टाइम सैटलमेंट स्कीम को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा वित्त विभाग में कैश मैनेजर के 11 पदों को स्वीकृति दी गई है. धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकार को मंजूरी दे दी है। वहीं भूमि खरीदने के लिए अब राजस्व विभाग के तहत संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

बैठक में खेल की गतिविधियों हाउसिंग स्कीम को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है. वहीं आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को बैठक में मंजूरी दी गई है. ब्राह्मणवाला में आढ़तियों को जमीन दी जाएगी. वहीं आढ़त बाजार की शिफ्टिंग के लिए आढ़तियों को ब्राह्मणवाला में जमीन दी जाएगी. उत्तराखण्ड क्लिनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन, मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम को मंजूरी और सभी छोटे अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई है.

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