उत्तराखंड

1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारी पूरी

उत्तराखंड: 1 जुलाई 2024 से देशभर में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 के लिए उत्तराखंड राज्य ने पूरी तैयारी कर ली है.

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि नये आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद हमारे द्वारा CDTI और BPR&D से समन्वय स्थापित कर PTC/ ATC तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है.

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि RTC में संचालित नागरिक पुलिस के लगभग 1000 रिक्रूट आरक्षियों को 03 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 500 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति हेतु भी नये आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया है.

आईपीएस अधिकारियों तथा जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा 19 मार्च 2024 से 02 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो BPR&D से प्राप्त हुए सिलेबस पर आधारित है.नये आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग करवाई जानी है.

ऑफलाइन ट्रेनिंग 04 चरण में पूर्ण होनी थी, जिसमें अभी तक 03 चरण पूर्ण हो चुके हैं. कुछ छोटे जनपदों जैसे बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा रुद्रप्रयाग में यह ट्रेनिंग समाप्त भी हो चुकी है. 75% ऑफलाइन मोड का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है. अगले 01 हफ्तों में ऑफलाइन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा. iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर समस्त पुलिस कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.

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