उत्तराखंड

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता

उत्तराखंड: राज्यपाल की यूसीसी विधेयक पर मंजूरी के बाद विधेयक को राष्ट्रपति को भेजा था. संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था. वहीं अब यूसीसी विधेयक पर राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है जिसके बाद अब उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हो जाएगा.

उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था. अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा. आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया था. विधानसभा सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ था.

यूसीसी विधेयक 6 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया था, जो अपने सभी निवासियों के लिए कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मुख्यमंत्री धामी ने पहले भी उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक को लागू करने से पहले विभिन्न कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर जोर दिया था.

समान नागरिक संहिता राज्य के प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धर्मग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों से बदलने का प्रयास करती है. ये कानून विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार सहित कई व्यक्तिगत मामलों को कवर करते हैं, और इसका उद्देश्य संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मजबूत करते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना है.

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