उत्तराखंड: धामी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाकर बड़ी सौगात दी है. इस संबंध में मंगलवार को शासन से शासनादेश जारी किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय से शुक्रवार को मंजूरी मिली थी. बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी से लागू माना जाएगा.
अब तक कर्मचारियों को और पेंशनरों को 53 फीसदी महंगाई भत्ते की दर से लाभ मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया गया है. बढ़ा हुआ डीए उत्तराखंड सरकार के अधीन आने वाले सभी राजकीय कर्मचारियों को मिलेगा. हालांकि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रम आदि के कर्मचारियों के लिए तकनीकी रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन उनके लिए उन से जुड़े विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक के पुनरिचित महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा. सरकार के फैसले से कर्मचारियों में काफी खुशी है. सभी कर्मचारियों ने धामी सरकार के फैसले का स्वागत किया है.
बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लाभ सभी राजकीय कर्मचारी के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं सहित कार्य प्रभावित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा.

