उत्तर प्रदेश

यूपी विधानसभा में ‘लव जिहाद’ बिल पास, अब जेल में कटेगी जिंदगी, होगी उम्रकैद

उत्तर प्रदेश: लव जिहाद मामले को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है. विधानसभा सत्र के पहले दिन सोमवार को लव जिहाद मामले को लेकर विधानसभा में नया विधेयक पेश किया गया. यह विधेयक मंगलवार को सदन में पारित हो गया.

अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के दोषी को आजीवन कारावास की सजा होगी. इसके अलावा इस मामले में जमानत मिलने के लिए कई शर्तें लगाई गई हैं. कुल मिलाकर लव जिहाद के मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए यह विधेयक पेश किया गया था, जिसे पारित कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर काफी सख्त हैं. यह मामला कई बार विधानसभा में भी उठा. लव जिहाद की आड़ में धर्म परिवर्तन का मामला कई बार सामने आ चुका है.

इस संबंध में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून को और सख्त कर दिया गया है. अब विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार लव जिहाद के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा पीड़िता के इलाज के खर्च के एवज में कोर्ट जुर्माना भी तय करेगा.

वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिमरिया कर्मियों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि यह जो कानून आ रहा है, उससे भाजपा से आप क्या उम्मीद करते हैं? यह नौकरी थोड़ी देंगे, इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और अभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसकी वजह से वे हारे हैं.

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कावड़ यात्रा में जो तख्ती लगवाई थी, और आज जो कानून ला रहे हैं यह उनका जो व्यवहार भाषा है, वह इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है. क्योंकि संप्रदायिक राजनीतिक देश में खत्म हो रही है अब नौकरी और रोजगार के राजनीत होगी.

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