दिल्ली: देश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई है. बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल चुनावी रण में उतर गए हैं. इस बीच भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड समेत 16 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए मतदान के दौरान एग्जिट पोल के मामले में गुरुवार को एक आदेश जारी किया है.
इसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रिंट या टीवी मीडिया 13 नवंबर की सुबह 7 बजे से 20 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल को ना तो छाप सकती है और ना ही टीवी पर चला सकती है. इस दौरान मीडिया इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगी, जिसका असर मतदान पर पड़ सके. चुनाव पर किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए चुनाव आयोग काफी सतर्क है.
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा जारी की थी. आयोग ने इसी दौरान देश के विभिन्न राज्यों में 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराने की घोषणा की थी. सभी चुनाव और उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड समेत 16 राज्यों के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को होंगे. राज्यों में महाराष्ट्र, झारखंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में यह चुनाव और उपचुनाव होने हैं. इन सभी राज्यों के लिए होने वाले मतदान के बाद वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी.
चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है, “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 13.11.2024 (बुधवार) को सुबह 7 बजे से 20.11.2024 (बुधवार) को शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रकाशित करना या प्रचारित करना या किसी भी अन्य तरीके से उपरोक्त आम और उप-चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम का प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा.

