दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने घोषणा की है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उन्हें 12 अनुमोदित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी. आयोग ने यह फैसला उन मतदाताओं की सुविधा के लिए लिया गया है, जो मतदान के दिन अपना EPIC प्रस्तुत नहीं कर सकते.
आयोग ने 7 अक्टूबर, 2025 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति दी गई है. इन दस्तावेजों में शामिल हैं-
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर का फोटो लगा पासबुक
- श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड
अधिसूचना में कहा गया है, “भारत निर्वाचन आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत यह निर्देश देने का अधिकार है कि मतदाताओं को उनकी पहचान की सुविधा प्रदान करने और मतदान केंद्र पर मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी किया जाए. आयोग ने यह भी बताया कि बिहार और उपचुनाव वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों में लगभग शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी कर दिए गए हैं. आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रदान करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. आयोग ने दोहराया कि वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम होना वोट डालने के लिए एक प्रमुख शर्त है.
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि ‘पर्दानशीन’ (बुर्का या पर्दा में) महिला मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाए. आयोग के बयान में कहा गया है, “पर्दानशीन महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला मतदान अधिकारियों/परिचारकों की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण पहचान के लिए मौजूदा निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी, तथा उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी.”
बता दें, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा की है और मतगणना 14 नवंबर को होगी. बिहार में अंतिम सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है.