उत्तराखंड

हिट एंड रन कानून को लेकर चालकों में आक्रोश, केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

उत्तराखंड: नए कानून के विरोध में सोमवार को ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए. चालकों ने प्रदर्शन कर नए कानून का विरोध किया. जिसका असर प्रदेश भर के अलग-ालग जिलों में देखने को मिला. ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ टीपीनगर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया.

ट्रक चालकों ने नए कानून को लेकर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की. एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक चालक और ट्रांसपोर्ट व्यवसाई टीपीनगर गेट पर जमा हो गए. ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों से ट्रक चालकों में भय पैदा हो गया है. कई ट्रक चालक तो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं. ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबार खतरे में पड़ गया है.

चालकों का कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो चालक बचने के इरादे से नहीं भागता, बल्कि बेकाबू होती भीड़ को देख खुद की जान बचाने के लिए भागता है. ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है. बता दें नए कानून के तहत दुर्घटना की स्थिति में ट्रक चालक पर सात लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.

ट्रक चालकों का कहना है कि उनका मासिक वेतन 18000 रुपए है. इस स्थिति में वो 7 लाख का जुर्माना कैसे भर पाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में टीपीनगर में पहले से ट्रक चालकों की कमी है. अब नया कानून लागू होने के बाद कई चालक इस व्यवसाय को छोड़ चुके हैं. जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबार के सामने समस्या खड़ी हो गई है.

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