दिल्‍ली-एनसीआर दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया ये समय
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दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया ये समय

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. अब यहां के लोग 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाकर दिवाली मना सकते हैं. दोनों दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है.

इस साल दिवाली 8 नवंबर को है. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 29 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था, जो सोमवार को उपलब्ध कराया गया.

पीठ ने निर्देश दिया कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, ओल्ड-एज होम और किसी भी अधिसूचित साइलेंस ज़ोन के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे.

पीठ ने 29 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, जैसा कि पहले लगाया गया था, 9 नवंबर 2026 से प्रभावी रूप से फिर से लागू कर दिया जाएगा.”

पीठ ने कहा, “पटाखा और आतिशबाजी निर्माता जिनके पास CSIR-NEERI और साथ ही PESO द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों का वैध प्रमाणपत्र है, उन्हें 2 नवंबर 2026 से 6 नवंबर 2026 तक सिर्फ उन्हीं ग्रीन पटाखों का निर्माण करने की अनुमति है जिन्हें CSIR-NEERI की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है.”

पीठ ने निर्देश दिया है कि सीरीज में जुड़े हुए पटाखों (‘लड़ियों’) और मालाओं वाले पटाखों के निर्माण या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. ऐसे पटाखों को न तो बनाया जाएगा और न ही बेचा जाएगा.

पीठ ने दोहराया कि बेरियम वाले पटाखों और CSIR-NEERI द्वारा ग्रीन पटाखों के रूप में स्वीकृत नहीं किए गए पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली-NCR में अधिकारियों से गैर-कानूनी और पारंपरिक पटाखों की सप्लाई रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी दिवाली मनाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध में ढील दी थी, और ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी थी. पिछले साल भी पटाखों का इस्तेमाल दो दिनों सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच करने की इजाजत दी गई थी.

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