उत्तर प्रदेश गाजियाबाद: 1 अप्रैल से हाउस टैक्स पर मिलेगी 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट, बस करना होगा ये काम
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गाजियाबाद: 1 अप्रैल से हाउस टैक्स पर मिलेगी 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट, बस करना होगा ये काम

गाजियाबाद: नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने शहर के विकास को रफ्तार देने के क्रम में हाउस टैक्स वसूली की रफ्तार बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने, हाउस टैक्स के जारी बिलों में अनावश्यक छेड़छाड़ की शिकायत और साक्ष्य मिलने पर सीधा दोषी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के नगर आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं. वहीं, अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार को प्रतिदिन टैक्स विभाग की समीक्षा बैठक करने तथा मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए है.

नगर आयुक्त द्वारा उपस्थित टीम को सदन द्वारा करदाताओं के लिए हाउस टैक्स पर दी गई छूट की जानकारी देकर जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं. समस्त जोनल प्रभारी अपने-अपने जोन के करदाताओं को हाउस टैक्स पर मिलने वाली 77%से 92% की छूट जो सदन से निर्धारित की गई है, के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं. 12% का ब्याज जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा उससे बचने के लिए, बड़ी छूट की राहत लेते हुए हाउस टैक्स जमा करने के लिए करदाताओं से अपील करनी है, यह भी निर्देशित किया गया है.

नगर निगम द्वारा करदाताओं से बड़ी छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की अपील की जा रही है. टैक्स विभाग द्वारा विशेष रूप से 32000 कमर्शियल भवन, 66 सरकारी संपत्ति, 248000 आवासीय भवन हाई राइज के 43000 फ्लैट को टारगेट किया जाएगा. नगर आयुक्त द्वारा बैठक के अंत में जोनल प्रभारी और समस्त टैक्स विभाग की टीम को टैक्स वसूली करने के निर्देश दिए है.

बता दें कि टैक्स के बिलों में अनावश्यक छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी. इसके अलावा, करदाताओं को हाउस टैक्स के बिलों में होने वाले संशय को खत्म करने के लिए समस्त जोनल कार्यालय और मुख्यालय में 10 से 12 संबंधित अधिकारी उपस्थित होकर समाधान की कार्यवाही करेंगे निर्देश दिए गए.

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