नोएडा: नोएडा-ग्रेनो में इस साल करीब 35 हजार वाहनों को 15, साल की समय सीमा पूरी करने पर सड़कों से हटा दिए जाएंगा. इन वाहनों के स्वामी परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लें कर वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर ले जा सकते हैं.
परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में इन पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी है. बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एनजीटी द्वारा यह आदेश जारी किया हुआ है.
परिवहन विभाग के नियमानुसार 15, साल की अवधि पूरी करने वाले वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है. निलंबन छह माह के लिए किया जाता है. इस दौरान वाहनों के मालिक परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करके वाहनों को दूसरे जिलों में ले जा सकते है. पंजीकरण के एक बार निरस्त होने के बाद अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं जा सकेगा.
एआरटीओ प्रशासन के अनुसार समय-समय पर पुराने वाहनों का पंजीकरण निलंबित व निरस्त किये जाते है. पुराने वाहनों के सड़कों पर पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिए जाएंगे. व वाहनों को कटवा दिया जाएगा. पुराने वाहनों के मालिक अपने वाहनों को कबाड़ केंद्रों में दे सकते हैं. जिले में दो वाहन कबाड़ केंद्र हैं. एक केंद्र नोएडा में है.और दूसरा केंद्र ग्रेटर नोएडा में है. इन केंद्रों में वाहन कटवाने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है जो रोड टैक्स में मिलने वाली छूट के लिए अनिवार्य है.
24 घंटे में अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का दावा
परिवहन विभाग के अनुसार सभी दस्तावेज नियमानुसार दुरुस्त होने पर 24 घंटे में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा. एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा के अनुसार संबंधित स्टाफ को इस संबंधी निर्देश जारी किए जा चुके है.
