दिल्ली: नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा है कि कनॉट प्लेस में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को गुरुवार शाम 6.30 बजे तक अपना कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया है. यह कदम NEET UG परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद सेंट्रल दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उठाया गया है. एनडीटीए ने एक बयान में सभी दुकान और बिज़नेस मालिकों से अपील की है कि वे सहयोग करें और ऊपर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ताकि “किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके और संपत्ति के नुकसान या चोट लगने से खुद को बचाया जा सके.
एनडीटीए के बयान में कहा गया है कि NDMC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह पर, और CP (कनॉट प्लेस) के आसपास की गंभीर स्थिति को देखते हुए, यह सख्ती से सलाह दी जाती है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में सभी दुकानें और बिज़नेस (जिनमें ऑफिस और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं) आज, यानी 23.07.2026 को शाम 6:30 बजे तक बंद कर दिए जाएं.”
दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को लेकर सामने आई खबरों पर दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है. पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए उसे एनएसए के तहत कोई नई शक्ति नहीं दी गई है. यह आदेश वर्षों से लागू एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे हर तीन महीने में नवीनीकृत किया जाता है.
दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने 15 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 की धारा 3(3) के तहत एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के अनुसार, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है.
इस अवधि के दौरान, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझा जाए, तो दिल्ली पुलिस आयुक्त एनएसए की धारा 3(2) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश जारी कर सकते हैं. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया आदेश नहीं है. अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था लंबे समय से लागू है और इसे हर तीन महीने में नियमित रूप से बढ़ाया जाता है.
