दिल्‍ली-एनसीआर अभिजीत दीपके को कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, बॉन्ड साइन करने के बाद हुई रिहाई
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अभिजीत दीपके को कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, बॉन्ड साइन करने के बाद हुई रिहाई

दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें पीस बॉन्ड यानी शांति बनाए रखने से जुड़ा बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है. बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया गया. दीपके को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया. इसके बाद अभिजीत दिपके NCP(SP) नेता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंचे है.

इससे पहले अभिजीत दिपके को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की अदालत में पेश किया गया. उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. उनकी पेशी को लेकर उनके वकील के हवाले से जानकारी सामने आई थी. अदालत में पेशी के बाद उन्हें सशर्त जमानत दी गई. अब पीस बॉन्ड की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई हो गई है.

बता दें कि अभिजीत दिपके को शुक्रवार को दिल्ली में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उनके साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को भी एहतियाती प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें बीते दिन ही रिहाई मिल गई थी. पुलिस ने दिपके को नई दिल्ली स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था.

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