गाजियाबाद: प्रशासन ने बक़रीद-परीक्षाओं के मद्देनजर कड़े सुरक्षा ते इंतजाम किए है. प्रशासन ने जिला गाजियाबाद में धारा 163 लागू की है. ये धारा 17 जून तक प्रभावी रहेगी. इसके साथ ही प्रशानस ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं यातायात) राजकरन नैयर द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. कमिश्नरेट गाजियाबाद के किसी भी गांव या मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो. कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी या संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई जुलूस, सभा, सम्मेलन धरना प्रदर्शन और रैली आयोजित नहीं करेगा विवाह और शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कमिश्नरेट गाजियाबाद में शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा और ना ही किस ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का सहयोग करेगा जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का कृत्य कर रहे हैं अथवा ऐसे कार्य में संलिप्प्ट हैं. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल और अपने घर की छत पर किसी भी प्रकार की एट पत्थर कांच की बोतल या कोई भी ऐसा ज्वालनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा. जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा.
एडिशनल सीपी द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ बताया गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप मालिक या खुदरा विक्रेता पेट्रोल और डीजल की बिक्री वाहनों के अतिरिक्त बोतल या किसी कंटेनर में नहीं करेंगे क्योंकि यह संभावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गए पेट्रोल डीजल का प्रयोग हिंसनात्मक कार्यों के लिए कर सकते हैं. इस प्रकार वहां के अतिरिक्त डीजल अथवा पेट्रोल का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है.
आदेश के मुताबिक कोई भी होटल, धर्मशालाआदि का प्रबंधन किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान सत्यापित कराए बिना कमरा आवंटित नहीं करेगा. कोई भी व्यक्ति या कोई समूह यातायात जाम नहीं करेगा किसी भी सरकारी अथवा अगर सरकारी कार्मिक को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा. आदेश में स्पष्ट कहा गया है की आदेश कमिशमेंट गाजियाबाद की संपूर्ण सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और कमेस्ट्रेट गाजियाबाद में रह रहे और इससे गुजरने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा. गाजियाबाद में धारा 163 BNSS – 2023 17 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी.
